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Rourkela derailment : रेलवे का बड़ा एक्शन, शंटर बर्खास्त, डीटीआई समेत तीन निलंबित, आठ पर गिरी गाज!

  • शंटिंग में वॉकी-टॉकी और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक, सिग्नल और तिरंगे टॉर्च का करना होगा इस्तेमाल
  • सालों से एक स्थान पर जमे रहने वाले निशाने पर 

ROURKELA/CKP. राउरकेला मालगोदाम बस्ती में शंटिंग के दौरान गुड्स ट्रेन की बोगियों के रोल्ड होकर बस्ती में घुस जाने के मामले के बाद जीएम की सख्त तेवर के बाद आनन-फानन में बड़ी कार्रवाई की गयी है. सूचना के अनुसार रेल प्रशासन ने इस मामले में शंटर सम्पति बाबू को रिमूव फार्म सर्विस कर दिया है. वहीं डीटीआई आरके जेना को भी पहले बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया, हालांकि बाद में उन्हें निलंबित करने की खबर है. वहीं स्टेशन मास्टर सामल को तबादला कर सारडीह भेजने की खबर आयी थी.

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रेलवे सूत्रों से मिल रही सूचना के अनुसार राउरकेला डिरेलमेंट में अब तक आठ लोगों पर कार्रवाई की गयी है. इसमें तीन को निलंबित रखा गया है जबकि कुल छह लोगों का ट्रांसफर किये जाने की खबर है. हालांकि रेल प्रशासन की ओर से अब तक कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं जारी की गयी है. सूचना के अनुसार शंटिंग जमादार, डीटीआई समेत छह लोगाें का ट्रांसफर किया गया है जबकि तीन को निलंबित रखा गया है. विस्तृत जांच सामने आने के बाद हादसों में एआरएम, स्टेशन मास्टर, समेत दूसरे अधिकारियों पर भी कार्रवाई की गाज गिर सकती है.

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उधर, दूसरी ओर हादसों को लेकर वरीय संरक्षा अधिकारी ने जीएम के निर्देश के बाद शंटिंग को लेकर जरूरी गाइड लाइन जारी की है. शंटिंग के नियमों का कड़ाई से पालन करने करने के अलावा दो महत्वपूर्ण बिंदु पर ध्यान देने को कहा गया है. शंटिंग के दौरान दिन के उजाले में हाथ के सिग्नल और रात में तिरंगे टॉर्च की रोशनी का उपयोग करने को कहा गया है. वहीं दूसरे दिशा निर्देश के तहत शंटिंग के दौरान वॉकी-टॉकी सेट या मोबाइल फोन का उपयोग करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गयी है.

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मालूम रहे की राउरकेला की घटना को लेकर पहले यह जानकारी आई थी की वॉकी-टॉकी सेट फेल होने के कारण हादसा हुआ है. अब संरक्षा विभाग द्वारा शंटिंग में वॉकी-टॉकी सेट के इस्तेमाल को ही वर्जित कर दिए जाने से साफ़ हो गया है की वॉकी-टॉकी सेट सुरक्षा और संरक्षा के कार्य में भरोसेमंद नहीं हैं. यही वजह है की संरक्षा विभाग ने वॉकी-टॉकी सेट के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है. अब शंटिंग के लिए दिन में हाथ के सिग्नल और रात में तिरंगे टॉर्च की रोशनी का ही इस्तेमाल करना होगा. जारी निर्देश में यह भी कहा गया है की अब शंटिंग के दौरान औचक निरीक्षण भी किये जायेंगे. शंटिंग के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं हुआ तो पकड़े जाने पर शंटिंग कार्य से जुड़े सभी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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राउरकेला में 24 घंटे में दूसरी दुर्घटना के बाद यह माना जा रहा है कि विस्तृत जांच के बाद बड़े स्तर पर कार्रवाई की जायेगी. इसमें लंबे समय सेएक स्थान पर जमे लोगों को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया गया है. यह बताया जाता है कि ऑपरेटिंग विभाग में ही दर्जनों की संख्या में अधिकारी, सुपरवाईजर व रेलकर्मी सालों से एक ही स्थान पर जमे हैं अथवा बीते कुछ वर्षों में उनका तबादला घूमा-फिराकर 20 किलोमीटर के दायरे में होता रहा है. यह स्थिति कॉमर्शियल व दूसरे विभागों में भी देखी जा है. जबकि रेलवे बोर्ड समेत सीवीसी ने संवेदनशील पदों पर रूटीन तबादलों के हर हाल में अनिवार्य रूप से करने का आदेश जारी कर रखा है जिसे चक्रधरपुर रेलमंडल में पैसे ओर पहुंच के जोर पर बेमतलब बनाकर रखा गया है.

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