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BHOPAL : नौ हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार स्वास्थ्य निरीक्षक को पांच साल की सजा

भोपाल. सीबीआई न्यायालय के विशेष न्यायाधीश राजेंद्र कुमार शर्मा ने नौ हजार रुपये रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किये गये वेस्ट सेंट्रल रेलवे, इटारसी के स्वास्थ्य निरीक्षक डी सी अग्रवाल को पांच साल कठोर कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने सीबीआइ्र द्वारा दर्ज केस 01/2008 में अपराध संख्या  RC0082007A0010 में यह सजा सुनायी.

मालूम हो कि वर्ष 2007 में इटारसी रेलवे स्टेशन के स्वास्थ्य निरीक्षक डीसी अग्रवाल अभियुक्त ने मैसर्स रौनक सिक्योरिटी एंड लेबर सप्लायर्स के हरदा एवं इटारसी के सफाई ठेके के बिल प्रोसेस करने की एवज में नौ हजार रुपये की की रिश्वत की मांग की थी. मिली शिकायत पर सीबीआई एसीबी भोपाल की टीम ने डीसी अग्रवाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया था.

19 अप्रैल 2022 को सीबीआई के विशेष न्यायालय ने धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अपराध के लिए 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना तथा जुर्माना अदा न करने पर तीन माह तक अतिरिक्त कैद की सजा सुनायी.  सीबीआई की ओर से प्रकरण में अभियोजन की कार्यवाही का संचालन डॉ मनफूल विश्नोई, लोक अभियोजक ने की.

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