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रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला, ESM Grade-II कर्मचारियों के लिए इंटर-रेलवे ट्रांसफर का रास्ता साफ

NEW DELHI.  भारतीय रेलवे ने अपने कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सिग्नल एवं टेलीकॉम विभाग के Electrical Signal Maintainer (ESM) Grade-II कर्मचारियों के लिए Inter-Railway Own Request Transfer (IRRT) की प्रक्रिया को फिर से सुगम बना दिया है. Railway Board द्वारा जारी किए गए RBE No. 70/2026 के तहत 26 मार्च 2018 से पहले रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) के माध्यम से सीधी भर्ती के तहत नियुक्त हुए ESM Grade-II कर्मचारियों को राहत दी गई है.

नीतिगत बदलाव और उत्पन्न हुई समस्या

भारतीय रेलवे स्थापना नियमावली (IREM Volume-I) के पैरा 312 और पैरा 149(4) के अनुसार, एक रेलवे जोन से दूसरे जोन में स्वयं के अनुरोध पर (Own Request) स्थानांतरण तभी संभव होता है, जब संबंधित पद पर सीधी भर्ती (Direct Recruitment) का कोटा उपलब्ध हो और कर्मचारी उस पद की शैक्षणिक योग्यता पूरी करता हो.

हालांकि, 26 मार्च 2018 को जारी रेलवे बोर्ड के निर्देश (RBE No. 48/2018) के तहत ESM Grade-II में सीधी भर्ती कोटा समाप्त कर दिया गया था और 15% सीधी भर्ती कोटा ESM Grade-I में स्थानांतरित करते हुए उच्च शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर दी गई थी. इस नीतिगत बदलाव के कारण 26 मार्च 2018 से पहले भर्ती हुए ऐसे ESM Grade-II कर्मचारी जो नई उच्च योग्यता नहीं रखते थे, अपने घर या मनपसंद रेलवे जोन में ट्रांसफर पाने के अवसर से वंचित हो गए थे.

नई व्यवस्था की शर्तें

कर्मचारियों की इस समस्या का समाधान करते हुए रेलवे बोर्ड (No. E(NG)-1/2026/TR/14) ने कुछ विशेष शर्तों के अधीन ESM-I के सीधी भर्ती कोटे के विरुद्ध ट्रांसफर की अनुमति प्रदान की है:

  • पद का डाउनग्रेडेशन: ट्रांसफर स्वीकार करने वाला रेलवे जोन/प्रोडक्शन यूनिट ESM Grade-I के सीधी भर्ती कोटे के एक पद को अस्थायी रूप से ESM Grade-II में डाउनग्रेड करके स्थानांतरित कर्मचारी को समायोजित करने के लिए सहमत होना चाहिए.
  • शैक्षणिक योग्यता: कर्मचारी के पास 26 मार्च 2018 से पूर्व लागू ESM Grade-II की सीधी भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता होना आवश्यक है.
  • वरिष्ठता (Seniority): स्थानांतरित कर्मचारी को ESM Grade-II के पद पर ही रखा जाएगा और उनकी वरिष्ठता IREM के पैरा 312 के नियमों के तहत संबंधित जोन की वरिष्ठता सूची में सबसे नीचे तय की जाएगी.
  • पद की बहाली: जब तक स्थानांतरित कर्मचारी अपनी बारी पर ESM Grade-I के पद पर पदोन्नत नहीं हो जाता, तब तक वह पद ESM Grade-II के रूप में ही संचालित होगा. पदोन्नति के बाद पद स्वतः ESM Grade-I में बहाल हो जाएगा.

IRSTMU ने कहा – पहल रंग लायी

इंडियन रेलवे सिग्नल एंड मेंटेनर्स यूनियन के महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश ने जारी बयान में कहा कि रेलवे बोर्ड का यह निर्णय सराहनीय है. इसके लिए यूनियन के स्तर पर लंबे समय से प्रयास किये जा रहे है. वहीं यूनियन के नवीन कुमार ने कहा कि देर से ही सही रेलवे बोर्ड ने अहम निर्णय लिया है. यह कर्मचारियों के पदोन्नति के बंद रास्ते खोल देगा.

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