सीबीआई की शिकायत के अनुसार, अधिकारी की पत्नी सौम्या श्रीवास्तव ने अपने पति को अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने और आय से अधिक संपत्ति जुटाने में मदद (Abetment) की. पत्नी सौम्या श्रीवास्तव पर अवैध संपत्ति जुटाने में सहयोग और उकसावे के आरोप में धारा 12 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
NEW DELHI. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की भ्रष्टाचार निवारण शाखा-I (AC-I), नई दिल्ली ने उत्तर रेलवे (NorthernRailway) के पूर्व वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (SrDEE/G) साकेत कुमार श्रीवास्तव (उर्फ साकेत चंद श्रीवास्तव) और उनकी पत्नी सौम्या श्रीवास्तव के खिलाफ जांच का शिकंजा कस दिया है.
जांच एजेंसी ने दोनों के विरुद्ध ज्ञात कानूनी स्रोतों से 4.87 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने का मामला (FIR No. RC2162026A0007) पंजीकृत किया है.
सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, एकत्रित की गई यह धनराशि अधिकारी की वैध आय के मुकाबले 270.5 प्रतिशत अधिक है. जांच एजेंसी ने इस अवैध कमाई का आकलन 1 अप्रैल 2021 से 6 अप्रैल 2025 के दौरान निर्धारित चार वर्षों की अवधि (चेक पीरियड) के आधार पर किया है.
अवैध कमाई का पूरा हिसाब
- प्रारंभिक संपत्ति: जांच अवधि की शुरुआत में अधिकारी के पास लगभग 25.10 लाख रुपये की संपत्ति दर्ज थी.
- अंतिम संपत्ति: चार साल की अवधि समाप्त होने तक यह आंकड़ा बढ़कर लगभग 5.37 करोड़ रुपये तक पहुंच गया.
- कुल आय व व्यय: इस दौरान उनकी कुल वैध आय करीब 1.80 करोड़ रुपये आंकी गई, जबकि घरेलू और अन्य खर्च लगभग 1.55 करोड़ रुपये रहे.
- अवैध बचत: व्यय घटाने के बाद वैध बचत केवल 24.87 लाख रुपये होनी चाहिए थी, जिसके मुकाबले कुल अर्जित संपत्तियों का मूल्य ₹4,87,06,993 पाया गया.
पूर्व की छापेमारी से सामने आए दस्तावेज
इस मामले के तार 6 अप्रैल 2025 को सीबीआई द्वारा दर्ज एक अन्य प्राथमिक जांच से जुड़े हैं. उस दौरान तत्कालीन रेल अधिकारी के दिल्ली स्थित आवास (द्वारका, सेक्टर-6) तथा अन्य परिसरों पर ली गई तलाशी में बड़ी मात्रा में अघोषित नकदी, सोने-चांदी के आभूषण तथा रियल एस्टेट में भारी निवेश के दस्तावेज बरामद हुए थे. इन दस्तावेजों और वित्तीय खातों के गहन विश्लेषण के बाद ही अवैध संपत्ति संचयन की पुष्टि हुई.
पत्नी पर उकसाने का आरोप
सीबीआई की शिकायत के अनुसार, अधिकारी की पत्नी सौम्या श्रीवास्तव ने अपने पति को अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने और आय से अधिक संपत्ति जुटाने में मदद (Abetment) की. सीबीआई ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act, 1988) की धारा 13(2) व 13(1)(b) तथा धारा 12 के तहत केस दर्ज किया है.
कानूनी धाराएं और आगे की कार्रवाई
सीबीआई निरीक्षक आदित्य कुमार की लिखित शिकायत के आधार पर 19 अगस्त 2026 को मामला दर्ज किया गया. रेलवे अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(2) व 13(1)(b) के तहत आपराधिक दुराचार का केस बनाया गया है. वहीं, उनकी पत्नी सौम्या श्रीवास्तव पर इस अवैध संपत्ति को जुटाने में सहयोग और उकसावे के आरोप में धारा 12 के तहत नामजद किया गया है.
मामले की जांच सीबीआई के उप पुलिस अधीक्षक (Dy. SP) जेबी वशिष्ठ को सौंपी गई है. वह आगे पूरे मामले में बेनामी संपत्तियों और बैंक खातों के वित्तीय लेनदेन की जांच कर रहे हैं.
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