NEW DELHI. भारतीय रेलवे के वातानुकूलित (AC) कोच में ‘आरएसी’ (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन) टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक बेहद राहत भरी खबर है. रेलवे बोर्ड ने देश के सभी जोनल रेलवे को सख्त निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि एसी कोच के प्रत्येक आरएसी यात्री को अन्य कन्फर्म यात्रियों की तरह ही पूरा बेडरोल किट (चादर, तकिया, कंबल और टॉवल) अनिवार्य रूप से मुहैया कराया जाए.
यह कदम दिल्ली के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (उपभोक्ता फोरम) के उस ऐतिहासिक फैसले के बाद सामने आया है, जिसमें रेलवे पर RAC यात्री को चादर और कंबल न देने के एवज में भारी जुर्माना लगाया गया था.
उपभोक्ता फोरम के फैसले ने बदली व्यवस्था
हाल ही में उपभोक्ता फोरम में एक यात्री द्वारा दायर शिकायत पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने रेलवे की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया था. फोरम ने स्पष्ट माना था कि जब रेलवे आरएसी टिकट के लिए भी एसी क्लास का पूरा किराया वसूलता है, तो यात्री को मिलने वाली मूलभूत सुविधाओं में कटौती करना ‘सेवाओं में कमी’ (Deficiency of Service) है. कोर्ट ने रेलवे की दलीलों को खारिज करते हुए उस पर भारी जुर्माना ठोका था और यात्रियों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे.
रेलवे बोर्ड का नया आदेश
उपभोक्ता अदालत के इस कड़े रुख और लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड (पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधन निदेशाल) के निदेशक लव शुक्ला की ओर से 4 अगस्त 2026 को पत्र (सं. 2016/EnHM/26/01) जारी किया गया है.
सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों (GMs) को भेजे गए इस परिपत्र में कहा गया है:
- एसी चेयर कार (AC Chair Car) को छोड़कर, एसी श्रेणी के सभी डिब्बों में सफर करने वाले हर आरएसी यात्री को अन्य वैध यात्रियों की तर्ज पर पूरा बेडरोल किट उपलब्ध कराया जाए.
- पूर्व में (वर्ष 2016, 2017 और 2023 में) जारी निर्देशों के बावजूद आरएसी यात्रियों को बेडरोल न मिलने की शिकायतें लगातार मिल रही हैं, जो अब स्वीकार्य नहीं होंगी.
- इस आदेश का निचले स्तर तक कड़ाई से अनुपालन (Strict Compliance) सुनिश्चित कराया जाए.
यात्रियों को क्या होगा फायदा?
अब तक कई रूटों पर आरएसी सीट (जहाँ एक बर्थ दो यात्री साझा करते हैं) पर यात्रा करने वालों को बेडरोल देने में अटेंडेंट आनाकानी करते थे. रेलवे बोर्ड के इस पुनरावृत्त (Reiterated) आदेश के बाद अब आरएसी यात्रियों को अपना हक मांगने के लिए भटकना नहीं पड़ेगा.
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