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RPF ACTION : चेन खींचकर ट्रेन रोकना पड़ा भारी, रेलवे ने आठ लाख रुपये का वसूला जुर्माना

Guwahati. ट्रेनों में अलार्म चेन एक आवश्यक संरक्षा उपकरण के रूप में काम आती है, जो यात्रियों को सुरक्षा खतरों, चिकित्सा संकटों या तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता जैसी अन्य आपातकालीन स्थितियों से संबंधित वास्तविक आपात स्थितियों के मामले में ट्रेन को रोकने में कारगर है. हालांकि, अलार्म चेन का तेजी से बढ़ता दुरुपयोग एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है. इसको रोकने के लिए पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (पूसीरे) लगातार आवश्यक कदम उठा रहा है.

पूसीरे के सीपीआरओ कपिंजल किशोर शर्मा ने सोमवार को एक बयान में बताया है कि जनवरी से दिसंबर, 2024 के बीच, पूसीरे की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने अलार्म चेन खींचने के 2,105 मामले दर्ज किए. परिणामस्वरूप, 2,112 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और दोषियों से 8.37 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया. पिछले दो महीनों में ही, इस जोन ने बेवजह अलार्म चेन खींचने के 196 मामले दर्ज किए, जिसके परिणामस्वरूप 204 दोषियों को गिरफ्तार किया गया और 90 हज़ार रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया. रेलवे अधिनियम का उल्लंघन करने पर वर्तमान में पकड़े गए सभी आरोपितों के मुकदमे संबंधित क्षेत्राधिकार के न्यायालयों में चल रहे हैं.

27 फरवरी, 2025 को, एक व्यक्ति पर बिना किसी वैध कारण के डिफू स्टेशन पर ट्रेन संख्या 12424 (नई दिल्ली-डिब्रूगढ़) राजधानी एक्सप्रेस का अलार्म चेन खींचने का मामला दर्ज किया गया. इस कृत्य के कारण ट्रेन को 10 मिनट तक रोकना पड़ा. अपराधी की पहचान उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर निवासी श्याम नारायण बिंद के रूप में हुई है, जो पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन से डिमापुर जा रहा था. जैसे ही ट्रेन डिमापुर स्टेशन से रवाना हुई, वह समय पर उतर नहीं पाया और ट्रेन को रोकने के लिए उसने अलार्म चेन खींच ली. ड्यूटी पर मौजूद आरपीएफ कर्मियों ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ करने पर उसने अपराध स्वीकार कर लिया. श्याम नारायण बिंद के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 141 के तहत डिमापुर आरपीएफ पोस्ट में मामला दर्ज किया गया और आगे की जांच जारी है.

यात्री ट्रेनों में अलार्म चेन का दुरुपयोग समय की पाबंदी को प्रभावित करता है और रेलवे के लिए परिचालन घाटे का कारण बनता है. पूसीरे यात्रियों से अलार्म चेन का दुरुपयोग न करने का आह्वान किया है.

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