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30 जून को रिटायर हुए रेलकर्मियों की चमकी किस्मत, पेंशन में जुड़ेगा एक और सालाना इंक्रीमेंट, रेलवे बोर्ड का बड़ा निर्णय

सांकेतिक

NEW DELHI. भारतीय रेलवे में अपनी सेवाएं पूरी कर 30 जून को सेवानिवृत्त (Retire) होने वाले कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर है. रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किया है कि इन कर्मचारियों को उनके पेंशन लाभों में एक अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि (सालाना इंक्रीमेंट) का फायदा दिया जाएगा. बोर्ड के इस कदम से देश के लाखों पेंशनभोगियों की हर महीने मिलने वाली पेंशन राशि में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी.

पुराने नियम का फेर, सिर्फ 24 घंटे की देरी से होता था जीवनभर का नुकसान

रेलवे के पुराने नियमों के मुताबिक, कर्मचारियों को मिलने वाला सालाना इंक्रीमेंट हर साल 1 जुलाई से लागू होता था. ऐसे में जो कर्मचारी अपनी पूरी सेवा समाप्त करके ठीक एक दिन पहले यानी 30 जून को रिटायर हो जाते थे, वे तकनीकी रूप से 1 जुलाई को सर्विस में नहीं रहते थे. इस वजह से वे इस इंक्रीमेंट के हकदार नहीं माने जाते थे. पूरे साल मुस्तैदी से काम करने के बावजूद सिर्फ एक दिन के इस तकनीकी अंतर के कारण कर्मचारियों को जीवनभर के लिए भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता था, क्योंकि इसी आखिरी इंक्रीमेंट के आधार पर उनकी पेंशन तय होती है.

सुप्रीम कोर्ट की मुहर, विसंगति को दूर करेगा ‘नोशनल इंक्रीमेंट’

कर्मचारियों ने इस पुराने नियम के खिलाफ एक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाया. सर्वोच्च न्यायालय के इसी आदेश और डीओपीटी (DoPT) के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए रेलवे बोर्ड ने इसे ‘नोशनल इंक्रीमेंट’ (काल्पनिक वेतन वृद्धि) के रूप में देने का निर्णय लिया है. इसका आसान शब्दों में मतलब यह है कि भले ही कोई कर्मचारी 30 जून को रिटायर हो चुका हो, लेकिन उसकी पेंशन की गणना करते समय 1 जुलाई को मिलने वाला इंक्रीमेंट जोड़कर ही उसे लाभ दिया जाएगा.

ढिलाई पर सख्ती, रेलवे बोर्ड ने महाप्रबंधकों को जारी किए कड़े निर्देश

इससे पहले 20 फरवरी 2026 को भी इस संबंध में आदेश जारी किया गया था, लेकिन कई जोनों और मंडलों में पात्र पेंशनभोगियों की सूची तैयार करने का काम काफी धीमा चल रहा था. लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए रेलवे बोर्ड की संयुक्त निदेशक जया कुमार जी ने 16 जुलाई 2026 को एक नया और सख्त आदेश जारी किया है. इसमें देश के सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को दो प्रमुख निर्देश दिए गए हैं:

रेलवे बोर्ड का निर्देश है कि इस पूरी प्रक्रिया को एक तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि बुजुर्ग पेंशनभोगियों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. इससे कर्मचारियों को समय पर उनका हक देकर अदालतों पर अनावश्यक मुकदमों का बोझ कम किया जाए.

पीपीओ में होगा संशोधन] जल्द ही खातों में ट्रांसफर होगा बकाया एरियर

रेलवे प्रशासन के अनुसार, 30 जून को रिटायर हुए पात्र कर्मचारियों की सूची फाइनल होते ही उनके पीपीओ (पेंशन पेमेंट ऑर्डर) में संशोधन किया जाएगा. पीपीओ में सुधार होते ही कर्मचारियों की मासिक पेंशन बढ़ जाएगी. इसके साथ ही, उनका जो भी एरियर (बकाया वित्तीय भुगतान) बनता है, वह भी चरणबद्ध तरीके से उनके सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा.

उत्तर मध्य रेलवे (NCR) के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी डॉ. शिवम शर्मा ने मीडिया को बताया कि अगले कुछ ही हफ्तों में पेंशनभोगियों के खातों में बढ़ा हुआ पैसा और एरियर आना शुरू होने की उम्मीद है.

Railhunt News Desk
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