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LUCKNOW : उत्तर प्रदेश के मंत्री धर्मपाल की कार व चालक पर RPF ने किया रेलवे एक्ट का केस

  • मंत्री को ट्रेन पकड़ाने के लिए कार यूपी32-ईजी-5526 को रैंप से होकर स्टेशन तक ले जाया गया था 

LUCKNOW. उत्तर प्रदेश के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को ट्रेन पकड़ाने के लिए (Minister Dharampal Singh Car)  कार को दिव्यांगों की रैंप से होकर स्टेशन प्लेटफॉर्म तक जाने वाली कार व चालक पर आरपीएफ ने रेलवे एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है. इसमें मंत्री को आरोपी नहीं बनाया गया है. रेलवे एक्ट की धारा 159 के तहत दर्ज किये केस में 500 रुपये तक जुर्माना या अधिकतम एक माह कारावास की सजा का प्रावधान है.

चारबाग स्टेशन के एस्केलेटर तक मंत्री के कार ले जाने के मामले में उत्तर  यूपी की सियासत गर्म हो गयी है. विपक्ष के नेता भाजपा के मंत्री पर हमलावर है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर पर लिखा कि “अच्छा हुआ ये बुलडोजर से स्टेशन नहीं गए थे.”

आरपीएफ ने इस मामले में सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार का नंबर निकालकर चालक को रेलवे एक्ट में आरोपी बनाया है. इसके लिए नोटिस भी जारी किये जाने की सूचना है. सब इंस्पेक्टर को मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है. आरपीएफ मंत्री के चालक से पूछताछ की खानापूर्ति करेगी.

उत्तर प्रदेश के सरकार में पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को ट्रेन नंबर 13005 हावड़ा-अमृतसर पंजाब मेल से बुधवार को लखनऊ से बरेली जाना था. ट्रेन को चारबाग स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर आना था. जीआरपी को वीआइपी प्रोटोकाल की सूचना देने के बाद मंत्री का काफिला शाम चार बजे रेलवे न्यायालय के सामने पहुंचा. सरकारी कार यूपी32-ईजी-5526 में मंत्री धर्मपाल सिंह बैठे थे, वह कार दिव्यांग रैंप पर चढ़ते हुए रेलवे न्यायालय के सामने एस्केलेटर तक पहुंच गई.

मुख्य पोर्टिको से होकर चलने में मंत्री को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए प्लेटफार्म के एस्केलेटर तक दिव्यांग के रैंप से होकर कार पहुंचा दी गयी. वहां से प्लेटफार्म नंबर चार पर पहुंच गए, और ट्रेन से रवाना हो गये.

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