NEW DELHI. भारतीय रेलवे ने अपने प्रशिक्षण केंद्रों को और अधिक मजबूत और अनुभवी बनाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी ताजा आदेश (RBE No. 51/2026, दिनांक 30 जून 2026) के तहत अब देश के सभी केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों (CTIs) में खाली पड़े पदों को भरने के लिए सेवानिवृत्त (Retired) रेल कर्मचारियों को अनुबंध (Contractual) के आधार पर फिर से नियुक्त किया जा सकेगा.
महानिदेशकों (DGs) को मिले सीधे अधिकार
रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना (U.K. Tiwari) द्वारा जारी इस आदेश के अनुसार, बोर्ड ने सभी केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों के महानिदेशकों (Director Generals) को यह विशेष शक्ति सौंप दी है. अब वे अपने संस्थान की तात्कालिक आवश्यकताओं और काम की गंभीरता (Exigencies of Services) को देखते हुए खुद ही गैर-राजपत्रित (Non-Gazetted) सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पुनर्नियुक्ति का फैसला ले सकेंगे. यह कदम प्रशिक्षण व्यवस्था में तेजी लाने और खाली पदों के कारण होने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए उठाया गया है.
केवल इन्स्ट्रक्टर्स के पदों पर होगी भर्ती
आदेश में यह साफ किया गया है कि यह पुनर्नियुक्ति योजना सभी पदों के लिए नहीं होगी. इसके तहत केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थानों में केवल इन्स्ट्रक्टर्स (Instructors) और सीनियर इन्स्ट्रक्टर्स (Senior Instructors) के खाली पड़े पदों को ही अनुबंध के आधार पर भरा जाएगा. इससे रेलवे के नए और ट्रेनी कर्मचारियों को अनुभवी स्टाफ का मार्गदर्शन मिल सकेगा.
पूर्व निर्धारित नियम और शर्तें रहेंगी लागू
यह नई व्यवस्था रेलवे बोर्ड के पूर्व में जारी पत्रों (दिनांक 15.10.2024, 31.12.2024 और 20.06.2025) में तय किए गए दिशानिर्देशों के तहत ही काम करेगी. इसके अंतर्गत पे-लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक के रिक्त पदों पर स्वयंसेवकों (Volunteers) को मौका दिया जाता है.
नियमों के मुताबिक, समान पे-लेवल से सेवानिवृत्त हुए और योग्य पाए गए कर्मचारियों को उच्च पे-लेवल से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की तुलना में प्राथमिकता दी जाएगी.
यह आदेश तत्काल प्रभाव से देश के सभी प्रमुख रेल प्रशिक्षण संस्थानों जैसे NAIR (वडोदरा), IRICEN (पुणे), IRISET (सिकंदराबाद), IRIMEE (जमालपुर) और IRITM (लखनऊ) आदि में लागू माना जाएगा.
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