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रेलवे के हेल्थ इंस्पेक्टर का पद भी ‘संवेदनशील’, अब हर 4 साल में होगा ट्रांसफर, आदेश तत्काल लागू

सांकेतिक तस्वीर

NEW DELHI. रेलवे बोर्ड ने अपने एक अहम निर्णय में विभिन्न स्थानों पर तैनात मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक (CHI – Chief Health Inspector) और स्वास्थ्य निरीक्षक (HI – Health Inspector) के पदों को आधिकारिक तौर पर ‘संवेदनशील’ (Sensitive Posts) श्रेणी में शामिल कर दिया है.

नई व्यवस्था और इस नीतिगत बदलाव के बाद अब इन पदों पर तैनात रेलकर्मियों का हर चार साल में अनिवार्य रूप से नियमित तबादला (Rotational Transfer) किया जाएगा. रेलवे बोर्ड ने बीते दिनों यह आदेश जारी किया.

क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला

भ्रष्टाचार और एकाधिकार पर रोक : रेलवे स्टेशनों, कॉलोनियों और अस्पतालों में सफाई, खान-पान की निगरानी और वेंडिंग जोन की जांच का जिम्मा इन्हीं निरीक्षकों पर होता है. एक ही जगह लंबे समय तक जमे रहने से स्थानीय वेंडरों और ठेकेदारों के साथ साठगांठ की शिकायतें आ रही थीं.

पारदर्शिता और कार्यकुशलता: पदों को संवेदनशील घोषित करने का मुख्य उद्देश्य कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाना है, ताकि कोई भी कर्मचारी अपने पद का अनुचित लाभ न उठा सके.

आदेश के मुख्य बिंदु और नियम

4 साल का निश्चित कार्यकाल: नए नियमों के तहत अब कोई भी मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक या स्वास्थ्य निरीक्षक एक ही सीट या स्टेशन पर लगातार 4 साल से अधिक समय तक सेवा नहीं दे सकेगा. कार्यकाल पूरा होते ही उनका ट्रांसफर होना तय है.

एक ही मंडल/जोन में बदलाव: यह तबादला एक ही स्टेशन के अलग-अलग विभागों में या फिर उसी रेल मंडल (Division) के दूसरे स्टेशनों पर किया जा सकता है, ताकि व्यवस्था में नयापन बना रहे.

विजिलेंस की रडार पर पद: ‘संवेदनशील’ श्रेणी में आने के बाद अब इन पदों पर कार्यरत कर्मचारियों की कार्यशैली और उनके फैसलों पर रेलवे विजिलेंस (सतर्कता विभाग) की सीधी नजर रहेगी.

क्या पड़ेगा इसका असर?

रेलवे बोर्ड के इस सख्त कदम से रेलवे की साफ-सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े टेंडरों में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी. साथ ही, नए और ईमानदार रेलकर्मियों को प्रमुख स्टेशनों पर काम करने का अवसर मिलेगा.

हालांकि, इस आदेश के बाद लंबे समय से एक ही जगह पर जमे रेल कर्मचारियों और उनके यूनियनों में खलबली मच गई है. रेलवे प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और सभी जोनल रेलवे को इस पर जल्द से जल्द अमल करने की हिदायत दी गई है.

Railhunt News Desk
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