Connect with us

Hi, what are you looking for?

Rail Hunt

न्यूज हंट

रेलवे बोर्ड ने कहा – पति-पत्नी की एक जगह पोस्टिंग में विलंब क्यों, लंबित मामलों को निपटाने का आदेश

रेलवे बोर्ड ने कहा - पति-पत्नी की एक जगह पोस्टिंग में विलंब क्यों, लंबित मामलों को निपटाने का आदेश
  • एचआरएमएस की डिजिटलीकरण प्रणाली के बाद लंबे समय तक लटकाने का कारण भी बताने का निर्देश 

NEW DELHI . रेलवे बोर्ड ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि पति-पत्नी की पोस्टिंग (posting of husband and wife at one place) को एक स्टेशन पर करने के लिए आवश्यक कदम तत्काल उठाये जाये और इसे लेकर आये लंबित मामलों को जल्द से जल्द निस्पादित किया जाये. बोर्ड के नये आदेश के बाद अफसरशाही के पेंच में फंसे जीवन साथियों को राहत मिलने की उम्मीद जगी है जो ट्रांसफर का आवेदन देकर अधिकारियों के कार्यालयों की दौड़ लगा रहे है.

इसे लेकर रेलवे बोर्ड (Railway Board) ने जोनल रेलवे को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि कर्मचारियों के उनके जीवनसाथी के स्टेशन या पोस्टिंग स्थान पर स्थानांतरण के लंबित आवेदनों का निपटान शीघ्रता से किया जाये. पहले ही केंद्र सरकार यह स्पष्ट कर चुकी है कि नौकरी करने वाले पति-पत्नी की एक साथ तैनाती नहीं होने पर काम और परिवार दोनों प्रभावित होते हैं.

रेलवे बाेर्ड ने जारी पत्र में स्पष्ट किया है कि एचआरएमएस की डिजिटलीकरण प्रणाली के बाद ऐसे अनुरोध को लंबे समय तक लटकाने का कोई मामला नहीं बनता है. 17 अगस्त को 15 जोन के सभी  प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारियों को भेजे पत्र में यह बताया गया है कि रेलवे कर्मचारियों और यूनियनों के अनुरोध के बाद भी पति या पत्नी के ग्राउंड ट्रांसफर अनुरोधों में देरी की जा रही है.

रेलवे बोर्ड ने अधिकारियों को विलंब के कारणों को भी चिह्नित करने का आदेश दिया है. कहा कि अगर ऐसे मामलों में विलंब हो रहा है ताे इसकी जानकारी भी कारणों के साथ दी जानी चाहिए. रेलवे बोर्ट ने पिछले साल 20 अगस्त को इसी तरह का आदेश जारी कर पति और पत्नी के आधार पर स्थानांतरण के अनुरोधों के निपटान से संबंधित जानकारी मांगी थी. यह पता चलने के बाद कि पति-पत्नी के बीच जमीन हस्तांतरण के कई अनुरोध लंबित हैं, इसने पिछले साल छह सितंबर को जोनों को सभी मामलों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश दिया.

यहां यह बताना हो कि 2 मार्च 2010 में, रेल मंत्रालय ने केंद्र सरकार की नौकरियों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पति और पत्नी को एक ही स्टेशन पर तैनात करने की अपनी नीति में राहत दी थी. बोर्ड ने अपने निर्देश को यही बात दोहरायी है और जोनों से सभी नए और पुराने लंबित मामलों को सलटाने को कहा है.

Spread the love
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest

You May Also Like

न्यूज हंट

आरती ने रात ढाई बजे ‘ पुरुष लोको पायलट से की थी बात’ फिर लगा ली फांसी : परिजनों का आरोप  रतलाम में पदस्थापित...

न्यूज हंट

रेल परिचालन के GR नियमों की अलग-अलग व्याख्या कर रहे रेल अधिकारी, AILRSA ने जतायी आपत्ति GR 3.45 और G&SR के नियमों को दरकिनार कर...

न्यूज हंट

AGRA. उत्तर मध्य रेलवे के आगरा रेलमंडल में दो मुख्य लोको निरीक्षकों ( Transfer of two CLIs of Agra) को तत्काल प्रभाव से तबादला...

न्यूज हंट

डीआरएम ने एलआईसी के ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान को दी स्वीकृति, 10 मई 2024 करना होगा आवेदन  रेलकर्मी की मौत के 10 दिनों के...