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CKP : डीआरएम की पहल, रेलकर्मी की मौत होने पर परिवारों को मिलेगी 15 से 75 लाख तक की सुरक्षा

  • डीआरएम ने एलआईसी के ग्रुप टर्म इंश्योरेंस प्लान को दी स्वीकृति, 10 मई 2024 करना होगा आवेदन 
  • रेलकर्मी की मौत के 10 दिनों के भीतर परिवार को मिलेगा क्लेम, आत्महत्या भी कवरेज में आयेगा

LIC Group Term Insurance Plan. चक्रधरपुर डीआरएम अरुण जे राठौड़ ने एलआईसी के उस टर्म प्लॉन के लिए स्वीकृति दे दी है जो किसी भी आपात हादसे का सामना कर रहे रेलकर्मी परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा. हालांकि LIC Group Term Insurance Plan को अनिवार्य नहीं किया गया है इसे लेने से रेलकर्मी मना कर सकते हैं. इसे स्वीकार करने वालों के वेतन से एक मुश्त राशि हर माह काटने का प्रावधान किया जायेगा. यह टर्म प्लान एलआईसी का होगा जिसे रेलवे के सहयाेग से लागू किया जायेगा.

ग्रेड पे के अनुसार मुआवजा व प्रीमियम राशि  

LIC ने Group Term Insurance का जो Plan रेलकर्मियों को सौंपा है वह वेतनमान के अनुसार प्रभावी होगा और उसके अनुसार ही परिवारों को आर्थिक सुरक्षा दी जायेगी. 18 साल से लेकर 60 साल तक के रेलकर्मी इस प्लान को ले सकेंगे और यह सेवानिवृत्ति तक प्रभावी होगा. LIC इस प्लान को लेने वालों की कोई मेडिकल जांच नहीं करेगा. इस प्लान में सबसे बड़ी बात यह होगी कि रेलकर्मी की मौत किसी भी प्रभार से हुई हो उसके परिवार को प्लान के तहत पूरी मुआवजा राशि का भुगतान किया जायेगा.

इस प्लान में आत्महत्या के मामलों को भी शामिल किया गया है. अगर किसी भी परिस्थिति में किसी रेलकर्मी की मौत होती है तो एलआईसी प्लान के तहत परिवार को मान्य सुरक्षा कवच यानी तय राशि का भुगतान 10 दिनों की भीतर कर देगी. जो लोग इस प्लान को लेने के इच्छुक नहीं है उन्हें अपने विभागीय अधिकारी के माध्यम से लिखित रूप से रेलवे को एक पत्र देना होगा. उनके वेतन से इस मद में कोई कटौती नहीं की जायेगी.

मई माह से वेतन से कटने लगेगा प्रीमियम, तबादला होने पर रद्द हो जायेगा करार 

चक्रधरपुर पर्सनल विभाग की ओर से जारी सर्कुलर के अनुसार प्रीमियन की राशि रेलकर्मियों के वेतन से मई माह से कटनी शुरू हो जायेगी. सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी वेतन से प्रीमियम की राशि कटौती होने पर उस माह तक प्लान के कवरेज दायरे में आयेंगे. वहीं चक्रधरपुर डिवीजन से तबादला होने पर रेलकर्मी को योजना से स्वत : अलग मान लिया जायेगा. एलआईजी टर्म प्लान के दायरे में आने वाले रेलकर्मी परिवार को मुखिया की मौत की स्थिति में मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करने के 10 दिनों के भीतर प्लान के तहत नॉमिनी को राशि का भुगतान कर देगा. डीआरएम चक्रधरपुर द्वारा स्वीकृत इस प्लान का मुख्य लक्ष्य आपात स्थिति में मुखिया के किसी तरह के निधन के बाद परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाना है.

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