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रेलवे स्टेशन व ट्रैक को गंदा करने वालों को जाना पड़ सकता है जेल, जानिये क्या कहता है नियम

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे दुनिया भर में सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है. हर दिन ट्रेन से करोड़ों लोग सफर करते हैं. यही वजह है कि इसे देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है. रेलवे लगभग सभी वर्ग को यात्रा करने की सुविधा देती है. कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेन से सफर कर सकता है, लेकिन इसमें सभी लोगों की एक कॉमन शिकायत देखी जाए तो वो है, रेल परिसर में गंदगी की समस्या. जिसका कारण भी लोग खुद ही होते हैं. आपने देखा होगा अक्सर लोग रेल परिसर में खाने-पीने की चीजों के रैपर या कोई कचरा इधर-उधर बेझिझक फेंक देते हैं. दरअसल, इसको लेकर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त कदम उठाया है. अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है. अब रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ रेलवे सख्त एक्शन लेगा. इतना ही नहीं आपके खिलाफ पुलिस केस दर्ज हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने को लेकर आदेश जारी किए हैं. वहीं आईआरसीटीसी ने इन आदेशों को सभी स्टेशन प्रभारी को भेज दिया है. इसलिए आपको स्टेशन पर गंदगी फैलाने से बचना चाहिए. रेपर आदि फेंकने के लिए हमेशा डस्टबिन का इस्तेमाल करें. कई बार तो गुजरती ट्रेनों के पहियों में भी ये रेपर फंस जाते हैं. जिससे पहिया जाम होकर दुर्घटना होने का खतरा भी बढ़ जाता है.

इसके साथ ही एनजीटी ने हाल ही में रेलवे को आदेश जारी किया था कि वे स्टेशन को साफ-सुथरा रखे, जिसके बाद रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव किया था. इसके तहत प्लेटफार्म पर गंदगी फैलाने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की तैयारी की गई है. हालांकि अभी तक केवल जुर्माना वसूल कर ही व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था.

दरअसल, रेलवे ट्रैक से गंदगी साफ करने के लिए अलग से फ्लाइंग स्क्वायड बनाया गया है. ये समय-समय पर रेलवे स्टेशन की की सरप्राइज चेकिंग करेगा. इसके साथ ही जोन के आला अफसरों को भी निरीक्षण की सख्त हिदायत दी गई है.

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