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CAT NAGPUR : आकस्मिक अवकाश को देने से किया इनकार, अब 6% इंटरेस्ट के साथ देना होगा हर्जाना

NAGPUR. अपने तरह के अलग एक मामले में सुनवाई करते हुए कैट मुंबई की नागपुर शाखा ने रेलवे को 23 और 24 दिसंबर 2019 के अकास्मिक अवकाश को स्वीकृत नहीं देने को गंभीर कृत्य माना है. कोर्ट ने  सीनियर डीओएम नागपुर (SECR) काे कर्मचारी के वेतन से करी गयी 5935 रुपये की कटौती के साथ जनवरी 2020 से अब तक की तिथि तक 6 प्रतिशत इंटरेस्ट के साथ राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है. आदेश के अनुपालन के लिए एक माह की अवधि निर्धारित की गयी है.

यह मामला सीनियर डीओएम नागपुर (SECR) के कार्यालय से जुड़ा है. इसमें मो गुलाम अब्बास जकी  ने अवकाश स्वीकृत नहीं करने के लिए SECR के जीएम को पार्टी बनाते हुए अपील दायर क थी. उन्होंने संबंधी के यहां समारोह में शामिल होने के लिए 23 व 24 दिसंबर 2019 को आकस्मिक अवकाश का आवेदन दिया 20 दिसंबर को कार्यालय में दिया था. बंगाली पाड़ा मशकसथ नागपुर निवासी के आवेदन को इसे विभिन्न कारण बताकर स्वीकृत नहीं करते हुए रेलवे ने जनवरी माह के वेतन से 5935 रुपये की कटौती कर ली थी.

कैट ने माना कि यह इतना बड़ा मामला नहीं था जिसे बना दिया गया. इस तरह दोनों पक्षों को सुनने के बाद कैट ने इस मामले में आदेश पारित करते हुए रेलवे को की गयी आकस्मिक अवकाश को स्वीकृत करने के साथ ही की गयी वेतन कटौती की राशि को अगस्त 2023 की तिथि तक 6 फीसदी इंटरेस्ट के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है.

कैट का आदेश देखें 

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