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सफर में ‘सौदा’ : जब TTE बेचने लगे ट्रेन की बर्थ, तो बढ़ने लगीं लूट की वारदातें!

  • कलकत्ता हाईकोर्ट ने पैसे लेकर सीट देने वाले TTE पर कड़ी कार्रवाई का दिया निर्देश 
  • 2009 में तीस्ता-तोरसा एक्सप्रेस में नशाखुराने के मामले में सुनवाई में की सख्त टिप्पणी

KOLKATA. भारतीय ट्रेनों में यात्रा के दौरान सुरक्षा को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बेहद गंभीर और आंखें खोलने वाली टिप्पणी की है. अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि ट्रेनों में खाली बर्थ को कुछ टिकट परीक्षकों (TTE) द्वारा इस तरह बेचा जाता है, जैसे बाजार में सब्जियां बिक रही हों. कोर्ट के अनुसार, चंद पैसों के लालच में की जाने वाली यह लापरवाही ही ट्रेनों में यात्रियों को नशीला पदार्थ खिलाकर लूटने (जहरखुरानी) की घटनाओं का मुख्य कारण बनती है.

अपराधियों को सीधे आमंत्रण

जस्टिस राजशेखर मंथा और जस्टिस बिस्वरूप चौधरी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि जब जनरल टिकट वाले यात्रियों या बाहरी लोगों को बिना किसी उचित सत्यापन के, पैसे लेकर स्लीपर या एसी कोच की खाली सीटें दे दी जाती हैं, तो अपराधियों को सीधे मासूम यात्रियों तक पहुंचने का मौका मिल जाता है. कोर्ट ने पाया कि ट्रेनों में सुरक्षा के जिम्मेदार अधिकारी अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभा रहे हैं.

17 साल पुराने मामले से खुला सच

यह तल्ख टिप्पणी साल 2009 में तीस्ता-तोरसा एक्सप्रेस में हुई एक दर्दनाक घटना की सुनवाई के दौरान आई. उस वक्त न्यू जलपाईगुड़ी से सियालदह जा रहे दो यात्रियों ने टीटीई को पैसे देकर रिजर्व्ड कोच (S-8) में बर्थ ली थी. रास्ते में अपराधियों ने उनसे दोस्ती कर खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया. इस लूटपाट में सुनील कुमार दास नामक यात्री की जान चली गई.

हाईकोर्ट का सख्त निर्देश

अदालत ने मामले में पुलिस जांच की कमियों (जैसे विसरा जांच न होना) के कारण आरोपियों की हत्या की सजा तो बरकरार नहीं रखी, लेकिन उन्हें नशीला पदार्थ देने का दोषी माना. इसके साथ ही, हाईकोर्ट ने इस फैसले की प्रति पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक सहित देश के तमाम रेलवे अधिकारियों को भेजने का आदेश दिया है ताकि पैसे लेकर अवैध रूप से बर्थ बेचने वाले रेल कर्मियों पर तुरंत और कठोर कार्रवाई की जा सके.

Railhunt News Desk
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