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Railway Board का निर्णय, आरक्षित टिकट पर सहायक का नाम बदल सकेंगे दिव्यांग यात्री

NEW DELHI. दिव्यांग यात्री अब आरक्षित टिकट में सहायक का नाम बदल सकेंगे. अब वह दूसरे सहायक को अपने साथ ले जाने के लिए आरक्षित टिकट में नाम का बदलाव आसानी से कर सकेंगे. रेलवे बोर्ड ने पहली बार रियायती टिकट पर नाम बदलने की सुविधा दिव्यांगों के लिए जारी की है. इससे पहले आरक्षण करा लेने के बाद किसी कारण वश सहायक साथ नहीं जा सके ताे उसके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को ले जाने की अनुमति नहीं थी.

इससे दिव्यांगों को परेशानी का सामाना करना पड़ता था. रेलवे बोर्ड से जारी पत्र में कहा गया है कि रेलवे यात्री (नाम परिवर्तन) नियम 1990 के प्रावधानों के अनुसार, दिव्यांग व्यक्तियों के सहायक या परिचारक को उनके द्वारा बुक किए गए रियायती टिकट पर नाम परिवर्तन की सुविधा प्रदान की जाएगी. इसमें शर्त यह होगा कि नाम परिवर्तन में किसी प्रकार की धनवापसी या किराए के अंतर का भुगतान शामिल नहीं होगा.

क्या है आदेश 

Railhunt News Desk
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