नई दिल्ली. रेलवे बोर्ड ने अपने एक आदेश में यात्रियों को स्टेशन परिसर, स्टेशन अथवा ट्रेनों में फोटो और वीडियो बनाने की छूट दे दी है. हालांकि इसके लिए यात्री के पर वैद्य टिकट होना अनिवार्य होगा. इसके साथ ही यात्री को यह साबित करना होगा कि वह देश का नागरिक है. जिसे मांगे जाने पर दिखाना भी जरूरी होगा.

रेलवे बोर्ड ने अपने आदेश में साफ किया है कि संरक्षा और सुरक्षा से जुड़े मामलों में फोटो और वीडियो बनाने पर पाबंदी जारी रहेगी. चलती इंजन के सामने, ट्रेन की छत अथवा पायदान पर खड़े होकर फोटो या वीडियो बनाना अवैध माना जायेगा. अब तक स्टेशन अथवा ट्रेन में यात्रियों को किसी भी घटना और दृश्य को कैमरे में कैद करने के दौरान रेल अधिकारी व सुरक्षा कर्मी कानून का धौंस जमाकर विवाद खड़ा कर देते थे और फिर जबरन उक्त फोटो अथवा वीडियो को डिलीट करा दिया जाता था. हालांकि आदेश में रेलवे ने साफ किया है कि फोटोग्राफी अथवा वीडियोग्राफी का व्यवसायिक इस्तेमाल नहीं करना होगा. पत्रकारों को अपने उपयोग के लिए फोटो लेने से पूर्व अधिकारी से स्वीकृति लेने को कहा गया है.
लेकिन रेलवे बोर्ड के नये आदेश के बाद यात्री स्टेशन परिसर में बेरोकटोक सेल्फी ले सकेंगे. ऐसे में ट्रेन में अवैध वसूली, बिना टिकट यात्रा कराने, अवैध हाकर, किन्नर, अवैध माल ढुलायी, कोच में अवैध गतिविधियों की फोटो लेकर यात्री अपनी शिकायत सीधे रेलवे को भेज सकेंगे. इसके लिए रेलवे बोर्ड ने गाईडलाईन जारी कर दी है. गाइडलाईन में ट्रेन के पायदान अथवा इंजन के सामने फोटो या वीडियो करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. नये आदेश से यह माना जा रहा है कि रेलवे कर्मचारियों की गलत हरकत और भ्रष्टाचार-अनियमितता पर रोक लग सकेगी. रेलवे बोर्ड चेयरमैन अश्विनी लोहानी की पहल पर नया आदेश लागू किया गया है.
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