KOLKATA. दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) ने रेल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में एक महत्वपूर्ण डिजिटल कदम उठाया है. रेलवे बोर्ड के निर्देशों के अनुपालन में, अब सेवानिवृत्त कर्मचारियों, आश्रित विधवाओं और दिव्यांग (PwBD) रेलकर्मियों के लिए मैन्युअल या फिजिकल पास/पीटीओ (Pass/PTO) जारी करने की व्यवस्था को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. आगामी सभी पास केवल मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) पोर्टल के माध्यम से ही ऑनलाइन जारी किए जाएंगे.
दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय की ओर से इस आशय का आदेश जारी किया गया है. आदेश चक्रधरपुर (CKP), आद्रा (ADRA), रांची (RNC), और खड़गपुर (KGP) समेत सभी रेल मंडलों के वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारियों (Sr. DPO) और कारखाना प्रबंधकों को कड़ाई से लागू करने के लिए भेजा गया है.
आदेश की मुख्य बातें और नियम
डिजिटलाइजेशन पर जोर : आदेश के अनुसार, सेवानिवृत्त कर्मचारियों (PRCP), विधवा मानार्थ पास (Widow Complimentary Pass) और दिव्यांग कर्मचारियों से जुड़े पास के सभी आवेदन, प्रोसेसिंग, सत्यापन और जारी करने की प्रक्रिया अब अनिवार्य रूप से सिर्फ HRMS प्लेटफॉर्म पर ही होगी.
मैन्युअल पास पर पूर्ण रोक: किसी भी परिस्थिति में अब कागजी या मैन्युअल पास जारी नहीं किए जाएंगे, जब तक कि रेलवे बोर्ड द्वारा भविष्य में कोई विशेष दिशानिर्देश न दिया जाए.
सहयोग के लिए विशेष अधिकारियों की नियुक्ति: सेवानिवृत्त और भूतपूर्व कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रणाली (HRMS Pass Module) पर ऑन-बोर्ड करने, आने वाली दिक्कतों को दूर करने और उनके समन्वय के लिए प्रत्येक मंडल और पास जारी करने वाले स्थानों पर एक-एक मुख्य कल्याण निरीक्षक (Ch. SWI) या कल्याण निरीक्षक (SWI) को नामित करने का निर्णय लिया गया है.
ये नामित अधिकारी दिव्यांगों, सेवानिवृत्त कर्मियों और पास क्लर्कों की पूरी मदद करेंगे.
कर्मचारियों को क्या होगा फायदा
इस नई व्यवस्था से सेवानिवृत्त रेलकर्मियों और दिव्यांगों को पास बनवाने के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर काटने से मुक्ति मिलेगी. वे घर बैठे ही ऑनलाइन पास के लिए आवेदन कर सकेंगे और रेल टिकट बुक करा सकेंगे. रेलवे प्रशासन ने सभी संबंधित विभागों को इस निर्देश का तत्काल और कड़ाई से पालन करने को कहा है ताकि पूरी प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सके.
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