Railway Rules : मीडिया व सोशल मीडिया में इन दिनों यह खबर चल रही है कि अगर कोई पैसेंजर ट्रेन छूटने के 10 मिनट के अंदर अपनी सीट पर नहीं पाया जाता है तो उसकी टिकट रद्द कर दी जायेगी. अगर ऐसा हुआ तो इसका असर कई यात्रियों पर पड़ सकता है. आम तौर पर यात्री निर्धारित स्टेशन पर चढ़ने की जगह एक स्टेशन बाद चढ़ते हैं और टीटीई उनकी सीट को नहीं बुक करते.
अब चर्चा है कि रेलवे ने जो नया नियम बनाया है उसके अनुसार 10 मिनट तक इंतजार करने के बाद टीटीई आपकी बर्थ को हैंड हेल्ड टर्मिनल (HHT) मशीन में फीड कर देगा और वैसी स्थिति में यह सीट रिक्त दिखाने लगेगा. इससे करंट में आगे के स्टेशन पर लोग उसे बुक करा सकेंगे. नियम के अनुसार टीटीई को यात्री के नहीं उपस्थित होने पर ऑनलाइन फीड करने का निर्देश है. ऐसे में 10 मिनट तक बर्थ पर नहीं आने पर टिकट कैंसिल करने की बात कही जा रही है.
हालांकि रेलवे अधिकारियों ने इस जानकारी को खारिज किया है. उनका कहना है कि रेलवे कि तरफ से अब तक इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया गया है. आमतौर पर किसी पैसेंजर के ओरिजिनल बोर्डिंग स्टेशन से अगले 1-2 स्टेशन तक चेकिंग स्टाफ उसकी सीट को किसी और को अलॉट नहीं करते हैं. रेलवे ने बताया कि मौजूदा नियमों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है.
- योगा एक्सप्रेस में खूनी झड़प: दरवाजे पर खड़े होने के विवाद में दिल्ली मेट्रो के सुरक्षा गार्ड की पीट-पीटकर हत्या, 8 गिरफ्तार - June 20, 2026
- रेलवे का सर्जिकल स्ट्राइक : आज से लागू हुआ नया नियम, 10 हजार तक होगा जुर्माना, अवैध वेंडिंग में जायेंगे जेल ! - June 20, 2026
- TATANAGAR : 4 टन की पार्सल बोगी में 6 टन लोडिंग की पुष्टि, पार्सल घोटाले पर क्यों मौन हैं CKP DRM! - June 18, 2026
















































































