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Railway tender scam : लालू यादव ने आरोप तय करने के आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती

NEW DELHI.  रेलवे टेंडर घोटाला मामले के आरोपित एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप तय करने के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा की बेंच 5 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी.

13 अक्टूबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय कर दिया था. कोर्ट ने तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 428, 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 13(2) के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान लालू यादव की ओर से पेश वकील मनिंदर सिंह ने कहा था कि अभियोजन चलाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसे में अनुमति की वैधता सवालों के घेरे में है. पहले केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने कहा कि लालू यादव के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए अनुमति की कोई जरुरत नहीं है. उसके बाद सीबीआई ने कहा कि उन्हें अभियोजन चलाने के लिए अनुमति मिल गई है. ये कानून सम्मत नहीं है. लालू यादव की दलीलों का विरोध करते हुए सीबीआई ने कहा था कि आरोपितों के खिलाफ अभियोजन चलाने के लिए पुख्ता सबूत हैं.

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ट्रायल कोर्ट ने 28 जनवरी 2019 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज केस में लालू, राबड़ी और तेजस्वी को नियमित जमानत दी थी. कोर्ट ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. 19 जनवरी 2019 को कोर्ट ने सीबीआई के केस में लालू को नियमित जमानत दी थी.

कोर्ट ने 17 सितंबर 2018 को ईडी की ओर से दायर चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में लालू, राबड़ी समेत 16 लोगों को आरोपित बनाया गया है. ईडी ने जिन्हें आरोपित बनाया है उनमें लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मेसर्स लारा प्रोजेक्ट एलएलपी, सरला गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथमल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलस्यान, मेसर्स सुजाता होटल, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलान और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्रा.लि. शामिल हैं.

लालू पर आरोप है कि उन्होंने रेलमंत्री रहते हुए रेलवे के दो होटलों को आईआरसीटीसी को ट्रांसफर किया और होटलों की देखभाल के लिए टेंडर जारी किये थे. रांची और पुरी के दो होटलों का आवंटन कोचर बंधु की कंपनी सुजाता होटल को ट्रांसफर कर दिया था.

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