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Railway Board ने CLI के सेवानिवृत्ति लाभ वृद्धि पर रोक से संबंधी एडवाइजरी जारी की, जानें क्या है मामला ?

New Delhi. सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुख्य लोको निरीक्षकों (CLI) को सेवानिवृत्ति लाभ गणना के लिए 55 प्रतिशत वेतन तत्व का लाभ देने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर लगाई गई रोक के संबंध में रेलवे बोर्ड ने अपने सभी मंडलों को परामर्श जारी किया है. बोर्ड ने 16 सितंबर को लिखे एक पत्र में कहा कि यह पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश पारित किया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 18 मार्च, 2025 को अपना फैसला सुनाया था

यह मुद्दा लोको पायलट और सहायक लोको पायलट जैसे ‘रनिंग क्रू’ को प्रशिक्षण और निगरानी प्रदान करने वाले सीएलआई की मांगों से जुड़ा है, जो ‘रनिंग क्रू’ के बराबर वेतन तत्वों के लाभ चाहते हैं. बोर्ड के पत्र में कहा गया है, “रेलवे मंडलों को निर्देश दिया जाता है कि वे केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट)/उच्च न्यायालयों में विचाराधीन सीएलआई को 55 प्रतिशत वेतन तत्व वृद्धि का लाभ प्रदान करने से जुड़े दावों का विरोध करते समय उच्चतम न्यायालय के आदेश का सक्रिय रूप से संदर्भ लें.

इसमें यह भी जोड़ा गया है कि रेल मंत्रालय के पक्ष का जोरदार तरीके से बचाव किया जाना चाहिए, और उद्धृत किए गए न्यायिक निर्णयों का उल्लेख न केवल प्रत्युत्तर हलफनामों में, बल्कि मौखिक तर्कों के दौरान भी किया जाना चाहिए. रेलवे के मानदंडों के अनुसार, रनिंग क्रू को उनके वेतन के एक भाग के रूप में 55 प्रतिशत वेतन मिलता है तथा कठिन एवं कठोर कार्य स्थितियों के लिए उन्हें कई भत्ते भी मिलते हैं.

वरिष्ठ लोको पायलटों को पर्यवेक्षकीय भूमिका निभाने के लिए सीएलआई के रूप में पदोन्नत किया जाता है. रेलवे बोर्ड ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि रनिंग स्टाफ और स्टैटिक (स्थिर) स्टाफ के बीच स्पष्ट अंतर मौजूद है और केवल वे कर्मचारी जो सीधे तौर पर ट्रेनों की आवाजाही में शामिल हैं (लोकोमोटिव पायलट/ड्राइवर और गार्ड) ही रनिंग भत्ते के हकदार हैं.

बोर्ड के पत्र में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है, “भत्तों या वेतन संबंधी लाभों के लिए रनिंग स्टाफ को स्टैटिक स्टाफ के बराबर रखना अनुचित है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है.

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