Close Menu
    • होम
    • रेलहंट स्पेशल
    • रेल न्यूज
    • बोर्ड/जोन
      • सर्कुलर / आर्डर
      • रेलवे की निविदा
    • रेल यूनियन
    • रेल यात्री
    • आरपीएफ-जीआरपी
    • गपशप
      • साक्षात्कार
    • अभिमत
    • मीडिया
      • सोशल मीडिया
      • समाज-संस्कृति
    • संपर्क
    Facebook X (Twitter) Instagram Threads YouTube Telegram
    Thursday, November 5
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram
    Rail HuntRail Hunt
    Subscribe
    • होम
    • रेलहंट स्पेशल
    • रेल न्यूज
    • बोर्ड/जोन
      • सर्कुलर / आर्डर
      • रेलवे की निविदा
    • रेल यूनियन
    • रेल यात्री
    • आरपीएफ-जीआरपी
    • गपशप
      • साक्षात्कार
    • अभिमत
    • मीडिया
      • सोशल मीडिया
      • समाज-संस्कृति
    • संपर्क
    Rail HuntRail Hunt
    • होम
    • रेलहंट स्पेशल
    • रेल न्यूज
    • बोर्ड/जोन
    • रेल यूनियन
    • रेल यात्री
    • आरपीएफ-जीआरपी
    • अभिमत
    • गपशप
    • मीडिया
    • समाज-संस्कृति
    Home » सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: वसीयत किए बगैर पिता की मृत्यु होने पर भी बेटियों को संपत्ति में हक 
    देश-दुनिया

    सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: वसीयत किए बगैर पिता की मृत्यु होने पर भी बेटियों को संपत्ति में हक 

    Railhunt News DeskBy Railhunt News DeskFebruary 21, 2022
    Share Facebook Twitter Telegram WhatsApp Copy Link
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Copy Link

    नई दिल्ली.  सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि यदि किसी हिंदू व्यक्ति की बगैर वसीयत किए मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्वअर्जित व अन्य संपत्तियों में उसकी बेटियों को हक मिलेगा. बेटियों को पिता के भाइयों के बच्चों की तुलना में संपत्ति में वरीयता मिलेगी. शीर्ष कोर्ट ने यह फैसला हिंदू महिलाओं व विधवाओं के हिंदू उत्तराधिकार कानून में संपत्तियों के अधिकारों को लेकर दिया है. गुरुवार को सुनाए गए इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई हिंदू व्यक्ति बगैर वसीयत किए मर जाता है तो उसकी स्वअर्जित संपत्ति या पारिवारिक विरासत में मिली संपत्ति में बेटियों की हिस्सेदारी रहेगी. बेटियों को मृत पिता के भाई के बच्चों की तुलना में संपत्ति में वरीयता दी जाएगी. मृत पिता की संपत्ति का बंटवारा उसके बच्चों द्वारा आपस में किया जाएगा. जस्टिस एस. अब्दुल नजीर व जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने 51 पृष्ठ के फैसले में यह बात कही है.

    कोर्ट ने अपने फैसले में इस सवाल का भी निपटारा किया कि क्या संपत्ति बेटी को उसके पिता की मृत्यु पर या किसी अन्य कानूनी उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति में पिता के भाई के बेटे को जीवित रहने पर भी हस्तांतरित होगी? इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता की स्वअर्जित या पारिवारिक रूप से मिली संपत्ति में किसी विधवा या बेटी का हक न केवल पुराने परंपरागत हिंदू कानूनों में बल्कि विभिन्न न्यायिक फैसलों में भी कायम रखा गया है.

    सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी हिंदू महिला की बगैर वसीयत किए मृत्यु हो जाती है तो, जो संपत्ति उसे अपने पिता या माता से विरासत में मिली है, वह उसके पिता के वारिसों को मिलेगी यानी उसके सगे भाई बहनों व अन्य को मिलेगी, जबकि जो संपत्ति उसे अपने पति या ससुर से मिली है, वह उसके पति के वारिसों यानी खुद के बच्चों व अन्य को मिलेगी. पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हिंदू उत्तराधिकार कानून की धारा 15 (2) जोड़ने का मूल मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी निसंतान हिंदू महिला की वसीयत किए बगैर मृत्यु हो जाती है तो उसकी संपत्ति मूल स्रोत, यानी जिससे उसे मिली है, उसकी हो जाएगी.

    सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनाया. हाईकोर्ट ने बेटियों के संपत्ति पर दावे को खारिज कर दिया था. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि इस मामले में चूंकि विचाराधीन संपत्ति एक पिता की स्व-अर्जित संपत्ति थी, इसलिए यह उसकी एकमात्र जीवित बेटी को विरासत में मिलेगी.

    सभार अमर उजाला

    Daughters have the right in property SUPREME COURT
    Share. Facebook Twitter Email Telegram WhatsApp Threads Copy Link
    Previous Articleरेलवे ने 9 माह में बिना टिकट 1.78 करोड़ लोगों से जुर्माना के रूप में 1017 करोड़ रुपये वसूला
    Next Article प्रयागराज : ट्रेनिंग व पोस्टिंग कर इंतजार कर रहे थे 64 अभ्यार्थी, रेलवे कर दी बहाली निरस्त, कैट जायेगी यूनियन
    Railhunt News Desk
    • Website
    • Facebook
    • X (Twitter)
    • Instagram

    देश के अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल्स और पत्रकारों का एक ऐसा मंच है, जिसका उद्देश्य रेलवे और परिवहन जगत की खबरों को पूरी विश्वसनीयता के साथ प्रस्तुत करना है।

    Related Posts

    देश-दुनिया

    स्पेन के टोलेडो प्रांत में दो हाई-स्पीड ट्रेनें टकराई, 46 से अधिक लोगों की मौत,

    October 28, 2026
    देश-दुनिया

    स्विस रेलवे का ‘railOscope’ मॉडल: क्या भारत के ‘कवच’ और डिजिटल सिग्नलिंग नेटवर्क का भविष्य इसी राह पर है?

    September 22, 2026
    रेल न्यूज

    रेलवे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, अब बिजली कंपनियों को चुकाना होगा भारी जुर्माना, बढ़ेगा वित्तीय बोझ

    August 17, 2026
    Latest Posts

    आगरा AOM आत्महत्या मामले में निशाने पर आये SR DOM, रेलवे बोर्ड लेगा एक्शन!, जाने क्या है प्रताड़ना से ‘VRS’ तक की कहानी

    November 4, 2026

    RPF के नये DG ने संभाली कमान, दानापुर इंस्पेक्टर प्रदीप बरनवाल पर गिरी गाज, IPF संजीव कुमार को प्रभार

    November 3, 2026

    JHANSI DIVITION में मान्यता प्राप्त यूनियनों की तानाशाही या अवैध वसूली! चंदा कटौती पर रेलकर्मियों का फूटा गुस्सा

    November 3, 2026

    भारतीय रेलवे मजदूर संघ (BRMS) ने लॉन्च की मासिक ई-पत्रिका, संगठन संवाद और कर्मचारी हितों को मिलेगी नई मजबूती

    November 2, 2026

    आगरा DRM ऑफिस में संदिग्ध हालत में मिला AOM का शव, परिवार ने लगाया मानसिक प्रताड़ना के आरोप

    November 2, 2026

    CKP DIVISION: रेलवे लीज जमीन अतिक्रमण के विवादों में घिरे IOW/LAND उपेंद्र कुमार सिंह हटाए गए, MDDTI भेजे गए, अशोक कुमार होंगे नये SSE

    November 1, 2026

    रेलवे कर्मचारी और पेंशनर्स अब राजधानी-शताब्दी में एक श्रेणी से ऊपर कर सकेंगे यात्रा, देना होगा ‘डिफरेंस ऑफ फेयर’

    October 31, 2026

    देश की दूसरी वंदे भारत स्लीपर काे आज रवाना करेंगे पीएम मोदी, वाराणसी से दिल्ली तक महिला क्रू-सदस्यों के हाथों में होगी कमान

    October 31, 2026

    डेढ़ साल बाद भी ज्यादातर लोकोमोटिव्स में नहीं लग सका FSD और टूल बॉक्स, लोको पायलटों का संघर्ष जारी

    October 31, 2026

    ₹69,000 न्यूनतम वेतन, 8वें वेतन आयोग से बड़ी उम्मीद या सिर्फ कागजी छलावा! रेलकर्मी उठा रहे सवाल

    October 31, 2026
    Facebook X (Twitter) Instagram YouTube Telegram
    • About Us
    • Advertisement
    • Write for Us
    • Editorial Policy
    • Privacy
    • Cookies Policy
    • Contact Us
    © 2026 ThemeSphere. Designed by ThemeSphere.

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Join Railhunt Group