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आरपीएफ डीआईजी संतोष दुबे को हाईकोर्ट से मिली राहत, रेलवे बोर्ड के प्रीमेच्योर रिटायरमेंट आदेश पर रोक

  • आरपीएफ डीआईजी संतोष दुबे व आईपीएस पत्नी प्रिया दुबे की संपत्ति ईडी ने कर दी थी अटैच

Ranchi झारखंड हाई कोर्ट ने रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली से जारी उस आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है जिसमें आरपीएफ डीआईजी संतोष कुमार दुबे को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट देने का निर्देश दिया था. संतोष कुमार दुबे अभी डीआईजी आरपीएफ के पद पर लखनऊ में पदस्थापित हैं. वह एडीजी ट्रेनिंग प्रिया दुबे के पति है.

संतोष कुमार दुबे चक्रधरपुर, धनबाद और रांची डिवीजन में पदस्थापित रह चुके हैं. इस दौरान उन पर 1.48 करोड रुपये की आय से अधिक संपत्ति का मामला सीबीआई ने दानापुर में 10 जुलाई 2013 को दर्ज किया था. संतोष कुमार दुबे द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने का चेक पीरियड 1998 से 2013 तक सीबीआई ने रखा है. यहां यह भी बता दें कि मामले में सीबीआई ने 28 जून 2022 को संतोष और उनकी IPS पत्नी प्रिया दुबे एवं अन्य खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था.

इसके बाद सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पटना ने 22 जुलाई 2022 को मामले में संज्ञान लिया था. 31 जनवरी 2023 को आरपीएफ, नई दिल्ली ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी. इसके बाद संतोष कुमार ने विभागीय कार्यवाही को निरस्त करने के लिए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. आरपीएफ नई दिल्ली ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ विभागीय कार्यवाही चलाने का आदेश दिया था. संतोष की अधिकांश पोस्टिंग झारखंड में हुई थी. इसी दौरान उनपर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा था.
5 अक्टूबर 2023 को झारखंड हाई कोर्ट ने संतोष कुमार दुबे के खिलाफ आरपीएफ द्वारा विभागीय कार्रवाई के आदेश पर रोक लगा दिया. इसके बाद पांच दिसंबर 2023 को रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली ने विभागीय कार्यवाही पर रोक के बावजूद 1802( ए) इंडियन इस्टैब्लिशमेंट कोड के तहत संतोष कुमार को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दे दिया था.

यह भी जानें : आरपीएफ डीआईजी संतोष दुबे व आईपीएस पत्नी प्रिया दुबे की संपत्ति ईडी ने की अटैच

मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 नवंबर 2023 को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जवाब दाखिल नहीं होने पर कोर्ट ने संतोष कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई पर रोक जारी रखी थी. इसी दौरान प्रीमेच्योर रिटायरमेंट किए जाने को लेकर संतोष कुमार दुबे ने हाईकोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका (आईए) दाखिल की. जिस पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट में संतोष कुमार दुबे को प्रीमेच्योर रिटायरमेंट दिए जाने के आदेश पर रोक लगा दी. हाईकोर्ट ने मामले के अगली सुनवाई 12 फरवरी 2024 निर्धारित करते हुए केंद्र सरकार को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

इससे पहले चक्रधरपुर कमांडेंट रहे संतोष कुमार दुबे और जमशेदपुर रेल जिला में एसपी रह चुकी उनकी पत्नी प्रिया दुबे के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कार्रवाई की है. संतोष कुमार दुबे वर्तमान में दिल्ली में आरपीएफ डीआईजी हैं जबकि उनकी पत्नी प्रिया दुबे झारखंड पुलिस की आईजी प्रशिक्षण हैं.

ईडी ने सीबीआई में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत दर्ज केस के आधार पर कार्रवाई करते हुए अलग से मनी लाउंड्रिंग के मामले की जांच करते हुए यह कार्रवाई की है. ईडी ने संतोष कुमार दूबे, प्रिया दुबे व संबंधियों के नाम पर खरीदी गई संपत्ति को जब्त कर लिया है. इसमें अशोकनगर में 30 लाख में खरीदी गया एक भूखंड, दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी में 3 कमर्शियल शॉप व एक फ्लैट जिसकी कीमत 72 लाख 40 हजार आंकी गई है को जब्त किया गया है.

Railhunt News Desk
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