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कोटा के पूर्व डीआरएम के खिलाफ जमानतीय वारंट, 8 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश

कोटा के पूर्व डीआरएम के खिलाफ जमानतीय वारंट, 8 जून को कोर्ट में पेश होने का आदेश

जबलपुर. पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल रेल प्रबंधक को अदालत ने वारंट जारी कर 8 जून को पेश होने का आदेश दिया है. एडीजे – 6 की अदालत ने पूर्व डीआरएम सीमा कुमार को 20 हजार रुपये के जमानत मुचलके के साथ पेश होने का आदेश दिया है. चार साल पहले राम रहीम समर्थकों में भौंरा रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ कर आग लगा दी थी. घटना के बाद रेलवे की ओर से रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी. इसमें बतौर गवाह अदालत ने तत्कालीन डीआरएम सीमा कुमार को सम्मन जारी बुलाया लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई. इसके बाद अदालत ने उनके जमानती वारंट जारी किया है. उन्हें 8 जून को कोर्ट में पेश होना है. अगर वह ऐसा नहीं करती है तो अदालत उनके गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकती है.

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