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RAIPUR : सीनियर डीसीएम व अन्य के खिलाफ CID में प्राथमिकी ! RTI में गलत जानकारी देने का मामला

RAIPUR. रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम के अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे व अन्य के खिलाफ ओडिशा के कटक में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है. यह मामला RTI में गलत जानकारी देने से जुड़ा है. जिसमें शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किये जाने की सूचना है.

यह एफआईआर ओडिशा हाईकोर्ट के एडवोकेट आनंद कुमार शर्मा द्वारा दर्ज कराई गई है. एफआईआर में रायपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी के अलावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे और अन्य को पार्टी बनाया गया है.

पूरा मामला रायपुर आरक्षण केंद्र में पदस्थ कमर्शियल स्टॉफ कल्पना स्वामी से जुड़ा हुआ है और शिकायतकर्ता ने अपनी एफआईआर में सीआईडी को ये बताया कि उन्होंने कल्पना स्वामी से जुड़ी कोई जानकारी आरटीआई के माध्यम से मांगी थी जो उन्हें कथित रूप से गलत तरीके से दी गई है.

एफआईआर ओडिशा के कटक में धारा 173(1) बीएनएसएस-2023 के तहत दर्ज की गई है. इस संबंध में सीनियर डीसीएम अवधेश कुमार त्रिवेदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें भी इसकी जानकारी मिली है और वह मामले में कानूनी सलाह लेने के बाद ही कुछ कह सकेंगे. एफआईआर 24487007072500036 (कंपलेन नंबर) के तहत रजिस्टर्ड किये जाने की खबर है.

RTI को गंभीरता से नहीं लेने अधिकारी, भूमिका पर सवाल

रायपुर डिवीजन में आरटीआई में गलत जानकारी देने का मामला सामने आने के बाद मंडल से लेकर जोन तक चर्चा तेज है. बताया जा रहा है आरटीआई से जुड़ा यह विवाद आगे गंभीर रूप ले सकता है. शिकायतकर्ता एडवोकेट आनंद शर्मा का कहना है कि उन्होंने सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मांगी थी, लेकिन गलत सूचना दिए जाने पर उन्हें कानूनी कदम उठाना पड़ा. सीआईडी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी कि सूचना गलत तरीके से क्यों दी गई और इसमें किन अधिकारियों की भूमिका रही.

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