JAMSHEDPUR. 20 जनवरी 2025 की रात 21.22 बजे गालूडीह और राखामाइंस स्टेशन के बीच ट्रेन संख्या 12813 (हावड़ा – टाटानगर स्टील एक्सप्रेस) पर पथराव करने की घटना में आरपीएफ की टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. कार्रवाई में खड़गपुर सीआईबी आरपीएफ की टीम भी शामिल थी. इसमें राहुल भकत, पुरुष, उम्र 24 वर्ष, स्वर्गीय चित्तरंजन भकत के पुत्र, निवासी दुरकू, थाना – जादूगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम और (2) सजल नाथ, पुरुष, उम्र 19 वर्ष, रवींद्र नाथ के पुत्र, कुलडीहा, थाना – जादूगोड़ा, पूर्वी सिंहभूम को पकड़ा गया है.
दोनों के खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया गया है. छापेमारी के दौरान आरपीएफ की टीम ने गालूडीह-राखामाइंस सेक्शन से दो अन्य को भी हिरासत में लिया है. इसमें रोहित सिंह, पुरुष, उम्र 24 वर्ष और आकाश कुट्टी, पुरुष, उम्र लगभग 24 वर्ष, दोनों जादूगोड़ा थाना अंतर्गत नवरंग बाजार के निवासी शामिल है. दोनों पर रेलवे अधिनियम की धारा 147 और 145(बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
आरपीएफ के अधिकारियों ने बताया कि चलती ट्रेनों पर पत्थर और अन्य वस्तुओं को फेंकने से गंभीर खतरा पैदा होता है. इससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरे में पड़ती है तो रेलवे संपत्ति का भी नुकसान होता है. रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 153 के अंतर्गत इस कृत्य के लिए पांच वर्ष तक के कारावास का दंड का प्रावधान है.
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