NEW DELHI. रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को निर्देश दिया है कि वह जोन से लेकर डिवीजन तक रखे गये फायर एक्सटिंग्विशर की जांच कराने का निर्देश दिया है. बोर्ड ने मानक के अनुसार फायर एक्सटिंग्विशर की जांच के लिए एक अधिकारी नियुक्ति करने और जांच एजेंसी के जरिए पूरी जांच कराने को कहा गया है. इसमें पोर्टेबल अग्निशामक उपकरणों की खास तौर पर जांच की जायेगी.
सभी रेल मंडलों को यह निर्देश दिया गया है कि हर ट्रेन के कोच के अग्निशमन यंत्रों को खरीद और रखरखाव पर ध्यान दिया. उनकी रुटीन जांच हो और एक्पायरी तिथि पर जांच के नियमों का पूरी तरह अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये. रेलवे बोर्ड की नींद 22 अप्रैल 2024 को मुजफ्फरपुर जंक्शन पर वलसाड-मुजफ्फरपुर श्रमिक एक्सप्रेस में लगी आग बुझाने में विस्फोट से आपीएफ जवान की मौत के बाद खुली है.
इस घटना के बाद से सभी रेल मंडल ने अग्नि सुरक्षा अभियान शुरू किया जा रहा है. जो 1 मई से 15 मई तक चलेगा. इसमें अग्निशमन यंत्रों की जांच व उपयोग की जानकारी रेलकर्मियों को दी जायेगी.
मालूम हो कि 22 अप्रैल की सुबह मुजफ्फरपुर जंक्शन पर वलसाड-मुजफ्फरपुर श्रमिक एक्सप्रेस के जनरल कोच में आग लग गई थी. आग बुझाने के लिए आरपीएफ कांस्टेबल ने पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर की मदद ली, तभी उसमें विस्फोट हो गया. इस घटना में जवान की मौत हो गयी. इसमें रेलवे बोर्ड ने जोन से लेकर मंडल तक ट्रेनों के कोच के अग्निशमन यंत्रों की जांच कराने का निर्देश जारी किया है.
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