- DOPT तथा रेल मंत्रालय ने जारी किए आदेश, IRSUMOPS बतायी बड़ी सफलता
- पुरानी पेंशन बहाली तक जारी रहेगा संघर्ष : आलोक चंद्र प्रकाश
नई दिल्ली. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है केंद्र सरकार के कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद फैमली पेंशन में कर्मचारियों की लेंथ ऑफ सर्विस की सीमा समाप्त कर दी गई है. केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी लगातार ही पुरानी पेंशन की मांग को लेकर अलग-अगल कई आंदोलन कर रहे हैं ऐसे में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं मिल पा रही थी और ना ही एनपीएस फंड में इतने पैसे होते थे कि कर्मचारियों के परिवार को खास सहायता मिल पा रही थी. परन्तु अब इस आदेश के अनुसार कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के पश्चात उनके परिवार को फैमिली पेंशन का लाभ मिल सकेगा.
इस आदेश में खास यह भी है कि कार्यरत कर्मचारी की लेंथ ऑफ सर्विस में भी अब छूट दे दी गई है. इंडियन रेलवे स्टाफ युनियन फॉमर मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (IRSUMOPS) के अध्यक्ष आलोक चंद्र प्रकाश ने इसे कर्मचारियों की बड़ी जीत बताया है. उन्होंने कहा कि सरकार के जारी पत्र के अनुसार सेन्ट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के कर्मचारियों के लिए भी लेंथ ऑफ सर्विस के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है.
इंडियन रेलवे स्टाफ युनियन फॉर मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (IRSUMOPS) के ईस्ट सेंट्रल जोन के जोनल अध्यक्ष नवीन कुमार ने बताया की हमारे आंदोलनों के परिणाम स्वरूप ही सरकार लगातार एन पी एस के नियमों में बदलाव कर रही है. वहीं नार्थ सेंट्रल जोन के जोनल अध्यक्ष बी एल मीणा ने कहा कि हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती.


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